अपराध

बारह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले मुजरिम की मृत्यु तक जेल में कटेगी जिंदगी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


 नौतनवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हत्या कर फेंकी गई थी जंगल में लाश
महराजगंज टाइम्स ब्यूरो
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सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनय कुमार द्वितीय ने नौतवना क्षेत्र में दो साल पहले दुष्कर्म के बाद 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में अभियुक्त मनोज पासवान को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को  शेष प्रकृति जीवन काल तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पत्रावली में दर्ज साक्ष्य व सबूतों के मुताबिक मामला नौतनवा थानाक्षेत्र का है। वादी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 28 अगस्त 2020 को सायं सात बजे उसकी बारह साल की बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। काफी देर बाद वह घर नही लौटी। इसके बाद रात भर उसको ढूंढा गया। पर वह नही मिली। अगले दिन सुबह जंगल में कुछ महिलाएं पत्ता बेटोरने गई थीं। जंगल में बच्ची का शव देख शोर मचाया। छानबीन में पता चला कि मनोज पासवान नाम का आरोपी बच्ची को साइकिल से जंगल की तरफ ले गया था। नौतनवा पुलिस इस मामले में वादी की तहरीर के आधार पर धारा 302 व 376 (क) आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल की। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विजय नारायण सिंह ने दस साक्षियों को परीक्षित कराया। बहस के दौरान कोर्ट से इस मामले में कठोर सजा की मांग किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनय कुमार सिंह द्वितीय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के सबूत व दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त मनोज पासवान पुत्र अशोक पासवान निवासी राम नगर धवई टोला थाना नौतनवा के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 376 (क) आईपीसी के तहत आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्रकृति जीवन काल तक होगा,की सजा सुनाई। 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया।अर्थदंड ना देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी धाराएं साथ साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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